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GV News24 (Ghughli Vikas News) एक राष्ट्रीय राष्ट्रीय हिन्दी समाचार पत्र है। घुघली - महाराजगंज और आसपास की हर छोटी-बड़ी खबर, विकास, प्रशासन और जनहित से जुड़ी सटीक व भरोसेमंद जानकारी – सबसे पहले, सिर्फ GV News पर।

GV Rules

📜 “GV News24” से जुड़ने के नियम एवं शर्तें

(GV News24 – Ghughli Vikas News)

GV News24 एक राष्ट्रीय सूचना एवं समाचार संगठन है। संस्था से जुड़े सभी सदस्य एवं पदाधिकारी अवैतनिक (निःशुल्क) रूप से समाज एवं राष्ट्र सेवा के लिए कार्य करते हैं।
संस्था से जुड़ने हेतु नीचे दिए गए नियमों का पालन करना अनिवार्य है।

👤 पात्रता

  1. आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  2. आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए तथा राष्ट्र सेवा की भावना रखता हो।
  3. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हाईस्कूल या इंटरमीडिएट से ऊपर होनी चाहिए।
  4. आवेदक सरकारी अथवा गैर-सरकारी किसी भी संस्था में कार्यरत हो सकता है।

🧠 योग्यता एवं व्यवहार

  1. आवेदक में शासन एवं प्रशासन से संवाद करने की क्षमता होनी चाहिए।
  2. संस्था से महिला एवं पुरुष दोनों जुड़ सकते हैं।
  3. संस्था के कार्यों में जाति, धर्म या किसी भी प्रकार के भेदभाव की चर्चा पूर्णतः निषिद्ध है।

📄 आवश्यक दस्तावेज

  1. संस्था से जुड़ने हेतु निम्न दस्तावेज अनिवार्य हैं:
    • आधार कार्ड
    • मतदाता पहचान पत्र
    • राशन कार्ड (यदि उपलब्ध हो)
    • किसी सरकारी विभाग का परिचय पत्र (यदि उपलब्ध हो)
    • दो पासपोर्ट साइज फोटो
    • पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र

🆔 परिचय पत्र एवं पहचान

  1. परिचय पत्र जारी होने के बाद इसकी सूचना केंद्रीय कार्यालय को देना अनिवार्य होगा।
  2. संस्था में सक्रिय कार्य करने पर सदस्य का नाम GV News24 की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

🎯 संस्था का उद्देश्य एवं अधिकार

  1. संस्था का मुख्य उद्देश्य सरकार एवं प्रशासन को सहयोग प्रदान करना है।
  2. संस्था के सभी सदस्य केवल सूचना संकलन के लिए अधिकृत हैं, किसी भी प्रकार की जांच करने के लिए नहीं।

🤝 प्रशासनिक समन्वय

  1. अपने कार्यक्षेत्र में थाना एवं जिला प्रशासन के साथ समन्वय बैठक कर आपसी संबंध मजबूत करना आवश्यक है।

📜 अधिकार पत्र संबंधी नियम

  1. मीडिया/क्राइम रिपोर्टर कार्ड के आधार पर अधिकार पत्र जारी करने की जिम्मेदारी जिला प्रभारी की होगी
  • राज्य या राष्ट्रीय स्तर के कार्ड धारकों के अधिकार पत्र केंद्रीय कार्यालय द्वारा जारी किए जाएंगे।

🔒 गोपनीयता एवं अनुशासन

  1. किसी भी गोपनीय सूचना को गोपनीय पत्र के माध्यम से केंद्रीय कार्यालय को भेजना अनिवार्य है।
  2. यदि कोई सदस्य संस्था या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है, तो उसका परिचय पत्र स्वतः निरस्त माना जाएगा तथा संस्था द्वारा कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

✅ अनिवार्यता

उपरोक्त सभी नियमों एवं शर्तों का पालन करना GV News24 से जुड़े प्रत्येक सदस्य एवं पदाधिकारी के लिए अनिवार्य है।